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प्रेस विज्ञप्ति : मोतिहारी दिनांक 16.06.2021

प्रकाशित तिथि : 16/06/2021

प्रेस विज्ञप्ति : मोतिहारी दिनांक 16.06.2021

गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आलोक में जिला दंडाधिकारी सह जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। जिला अंतर्गत सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर (alternate days)16जून, बुधवार,18 जून, शुक्रवार,20 जून,रविवार एवं 22 जून मंगलवार को प्रातः 6:00 से 6:00 अपराह्न तक ही खुलेगी। आदेश का सख्ती से अनुपालन करवाने का निर्देश एवम उलंघन करने वाले पर होगी करवाई। कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से राज्य के अनेक जिलों सहित पूर्वी चम्पारण जिला में भी कोरोना पोजिटिव मामले पाये जाने के कारण राज्य सरकार के निदेश के आलोक में जिला प्रशासन द्वारा अप्रैल माह के प्रारंभ में कोविड संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाये गये। इसी क्रम में दिनांक 05.05.2021 से दिनांक 08.06.2021 तक चार चरणों में राज्य सरकार के निदेश के आलोक में पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत पूर्ण प्रतिबंध लगाये गये, इसके उपरान्त अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे प्रारंभ की गई। गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार, पटना के आलोक में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए जिलाधिकारी महोदय और जिला दण्डाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा अनलॉक की परिस्थितियों में कोरोना की संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु व्यक्तियों/वाहनों के आवागमन, दुकानों या प्रतिष्ठानों तथा सामाजिक एवं अन्य कार्यक्रमों/समागम के संबंध में आदेश जारी किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी आदेश के तहत प्रतिबंधों को दिनांक 15.6.2021 से 22.6. 2021 तक निम्नवत लागू किया गया है।:- 1. सभी सरकारी एवम गैर कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ 5:00 अपराह्न* *तक खुलेंगे,सरकारी कार्यालय में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। अपवाद:-आवश्यक सेवाओं यथा जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति इत्यादि। 2. जिला अंतर्गत सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर (alternate days)16जून बुधवार,18 जून शुक्रवार,20जून रविवार एवम 22 मंगलवार को प्रातः 6:00 से 6:00 अपराह्न तक ही खुल सकेंगे। अपवाद:-बैंकिंग, बीमा एवं एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय गतिविधियां। # औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान। # सभी प्रकार के निर्माण कार्य # ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां एवं कुरियर सेवाएं। # कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट सेवाएं ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवा से संबंधित गतिविधियां, पैट्रोल पंप एलपीजी पैट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल सब्जी की घूम घूम कर बिक्री। # खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी मांस मछली दूध पीडीएस की दुकान प्रतिदिन प्रातः 6:00 से 6:00 अपराह्न तक खुलेंगे। जिला अधिकारी के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,थानाध्यक्ष एवं अंचल अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में फल सब्जी की दुकान एक जगह पर ना रहे और भीड़ ना हो। दुकानों या प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों या प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा सैनिटाइजर की व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।
उपयुक्त निर्देशों का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 3. अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित) उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयां सरकारी एवं निजी दवा दुकानें,मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे। 4. निजी वाहन के परिचालन तथा पैदल आवागमन हेतु (नाईट कर्फ्यू की अवधी रात्रि 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक को छोड़कर ) कोई प्रतिबंध नही होगा। 5. लॉकडाउन की अवधि में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग व अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। 6. रेस्टोरेंट्स एवं खाने की दुकानों का संचालन एवं होम डिलीवरी तथा टेकअवे के लिए प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक अनुमान्य होगा। 7. सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे। 8. सभी प्रकार के सामाजिक/ राजनीतिक/ मनोरंजन/ खेलकूद/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह प्रतिबंधित होंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल क्लब ,स्विमिंग पूल, स्टेडियम जिम, पार्क व उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। 9. विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे किंतु इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी। 10. अंतिम संस्कार या श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्ति की अधिसीमा रहेगी। उपरोक्त निर्देशों के अलावा जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियो,अंचलाधिकारियो एवं अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दंड विधान की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

 

जिलाधिकारी महोदय ने संग्रामपुर प्रखंड अंतर्गत बरियरिया टोला राजपुर पंचायत के मंगला पुर गांव अवस्थित जल संसाधन विभाग के डाकबंगला मे संभावित बाढ़ की तैयारी की समीक्षा हेतु एक बैठक की। इस बैठक में अपर समाहर्ता, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन, जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी अरेराज, भूमि सुधार उप समाहर्ता अरेराज, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अरेराज, कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल गंडक तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि यथा मुखिया /वार्ड सदस्य ने भाग लिया। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि गंडक नदी के पानी बांध को टच कर गया है अतः हमें विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है अभी 380000 क्यूसेक पानी का बहाव है इसे बढ़ने की संभावना है 24 घंटा में इससे डबल पानी आएगा। उन्होंने कार्यपालक अभियंता से तटबंध पर किए गए कार्यों की समीक्षा की। कहा कि गंडक नदी के तटबंध पर 4 जगहों पर कटाव रोधी कार्य किए गए हैं। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कहा कि बाघ पर कहीं भी टूटने की संभावना प्रतीत होती है तो तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को दी जाए। जनप्रतिनिधियों से जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे और समय से प्रशासन को सूचना देंगे ताकि बाढ़ को रोकने में सहायता मिल सके। जिलाधिकारी महोदय ने अंचल अधिकारी,को निर्देश दिया कि प्रभावित गांव में कम से कम 20 व्यक्तियों की सूची तैयार किया जाय जिसमें पूर्व मुखिया, वार्ड सदस्य, वर्तमान मुखिया, प्रबुद्ध नागरिक जिनको पूर्व का अनुभव है। यह सूची 24 घंटे के अंदर तैयार किया जाए ताकि आपात स्थिति में इनकी सहायता ली जा सके। संग्रामपुर के सभी इलाकों में बाढ़ का पानी आने की संभावना है उन्होंने कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि बांध पर गस्ती को बढ़ाया जाए। गस्ती दंडाधिकारी का नंबर सर्वजनिक करने का निर्देश दिया गया। कार्य पालक अभियंता ने बताया कि लगभग 60 किलोमीटर बांध है। जिलाधिकारी महोदय ने कार्यपालक अभियंता को प्रत्येक 1 किलोमीटर पर गस्ती दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी महोदय ने अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि नाव का रजिस्ट्रेशन जल्द करें।
अंचल अधिकारी ने कहा कि अभी वर्तमान में 10 सरकारी और 36 निजी नाव का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उन्होंने कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि पूरे बांध पर लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। बांध के आसपास जितने भी गांव हैं जनरेटर की व्यवस्था किया जाए ताकि लाइट की कमी नहीं हो। जिलाधिकारी महोदय ने सभी जनप्रतिनिधियों से समस्याओं के बारे बात की तथा अपने अपने क्षेत्रों में बांध पर की जाने वाली कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। सभी जनप्रतिनिधियों ने कराए जाने वाले कार्यों के बारे में जिलाधिकारी महोदय को जानकारी दी।
जिलाधिकारी महोदय ने पदाधिकारियों से समस्याओं के निराकरण हेतु निर्देश दिये। जिलाधिकारी महोदय ने अंचल अधिकारी को निर्देश दिया कि अनुदान वितरण हेतु सम्पूर्ति पोर्टल पर जल्द से जल्द सभी लोगों का आधार कार्ड और राशन कार्ड को अपडेट किया गया। जिलाधिकारी महोदय ने बांध पर किए गए कटाव रोधी कार्यों का निरीक्षण किये तथा पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

डीपीआरओ मोतिहारी