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कृषि हेतु विधुत संबंध

उपभोक्ता सुविधा टॉल फ्री नं० – 1912

  1. बिजली आधारित पंप सेट के माध्यम से सिंचाई करने का औसत खर्च डीजल आधारित पंप सेट से सिंचाई करने के खर्च से लगभग दस प्रतिशत से भी कम आता है।
  2. कृषि के पटवन हेतु नया विधुत संबंध प्रदान करने के लिए प्रत्येक बुधवार को प्रखंड कार्यालयों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
  3. शिविर के अतिरिक्त नये विधुत संबंध प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल (www.sbpdcl.co.in अथवा www.nbpdcl.co.in) के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
  4. नये विधुत संबंध लेने के लिए पहचान पत्र ( यथा आधार कार्ड/वोटर आई०डी० कार्ड/अन्य ), आवासीय पहचान पत्र ( आधार कार्ड/वोटर आई०डी० कार्ड/अन्य) एवं जमीन से संबंधित कागज (खेसरा संख्या) के साथ आवेदन समर्पित करें।
  5. नलकूप के समीप विधुत सरंचना उपलब्ध रहने पर मात्र सात दिनों के अंदर विधुत संबंध प्रदान किया जाएगा। विधुत संरचना नहीं रहने की स्थिति में संरचना का निर्माण करवाकर विधुत संबंध प्रदान किया जायेगा।
  6. विधुत कनेक्शन हेतु मीटर छोड़कर अन्य संबंधित अधिष्ठापन सामग्री यथा समीपवर्ती पोल से नलकूप तक का तार, मीटर अदिष्ठापन के हेतु एक बोर्ड और किटकैट अथवा एम०सी०बी० आवेदक को स्वंय क्रय कर मीटर के अधिष्ठापन के समय उपलब्ध कराना होगा।
  7. आवेदन के समय किसी प्रकार की राशि देय नहीं है। विधुत संबंध प्रदान करने के लिए निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्धारित राशि का भुगतान विधुत संबंध प्रदान करने के पश्चात 10 समान किस्तों में विधुत विपत्र के साथ देय होगा एवं किस्तों पर सूद नहीं लगेगा।
    विवरणी सिंगल फेज श्रेणी थ्री फेज श्रेणी
    आवेदन शुल्क रु० 75/- रु० 200/-
    अधिष्ठापन शुल्क रु० 400/- रु० 900/-
    प्रतिभूति राशि प्रति एच० पी० रु० 400/- प्रति एच० पी० रु० 400/-
  8. उपयोग की गई बिजली का भुगतान मात्र पचहत्तर पैसे (75 पैसे) प्रति यूनिट के दर से किया जाना है। इसके अतिरिक्त किसी तरह का फिक्स्ड चार्ज नहीं लिया जाएगा।