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Press Release: Motihari dated 25.05.2021

Publish Date : 25/05/2021

प्रेस विज्ञप्ति : मोतिहारी दिनांक 25.05.2021

मधुबन प्रखंड अंतर्गत तालिमपुर पंचायत के मुखिया श्री विशु साह के विरुद्ध नियमों की अवहेलना कर उप मुखिया के पद को रिक्त मानते हुए अवैध तरीके से निर्वाचन कराने तथा निहित शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप पर प्रथम दृष्टया अधिनियम, 2006 की धारा-18 (5) के अधीन कार्यवाही शुरू करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार ने जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण के जांच प्रतिवेदन एवं साक्ष्य अभिलेखों को देखते हुए आरोपित मुखिया के ऊपर बिहार पंचायत राज (यथा अद्यतन संशोधित) अधिनियम, 2006 की धारा 18 (5) के प्रावधानों के अधीन अपने पदीय शक्तियों के दुरुपयोग, कर्त्तव्यों के पालन में कदाचार एवं उपेक्षा बरतने तथा उनके पालन में अक्षम रहने के कारण ग्राम पंचायत तालिमपुर के मुखिया पद से हटाने हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त कारण प्रतीत हुआ हैं। अतएव उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में आरोपित मुखिया से स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण में आरोपित मुखिया से पूछा गया है कि प्राप्त आरोपों के आधार पर अधिनियम की धारा 18 (5) के प्रावधानों के अधीन क्यों नहीं आपको ग्राम पंचायत तालिमपुर के मुखिया पद से हटाने की कार्रवाई की जाये। स्पष्टीकरण 26 मई, 2021 तक अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को संबोधित कर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही स्पष्टीकरण की एक प्रति जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है और बताया गया है कि दिनांक 26 मई, 2021 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आरोपित मुखिया अपना पक्ष रख सकते है। आरोपित मुखिया अगर समय सीमा के अंदर स्पष्टीकरण नहीं भेजते है तो समझा जाएगा कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा ऐसी स्थिति में उन्हें पदमुक्त करने के विषय पर सरकार द्वारा एकतरफा निर्णय लिया जा सकता है। अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना ने जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को कारण पृच्छा की एक अतिरिक्त प्रतियां संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध किया है कि आरोपित मुखिया को कारण पृच्छा प्राप्त स्पष्टीकरण पर अपनी स्पष्ट अनुशंसा एवं मंतव्य के साथ उसे विभाग को भेजे।

 

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के द्वारा सभी जिलाधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि अभी वर्तमान में मौसम विभाग द्वारा यास(YAAS) तूफान का प्रभाव बिहार पर पड़ने की संभावना बताया गया है। मौसम विभाग द्वारा 27 मई से 30मई तक लगभग सभी जिलों में तेज बारिश, बर्जपात, आंधी, तूफान आने की संभावना व्यक्त किया है, इससे निपटने के लिए तैयारी कर ली जाए। विशेषकर वैसे डेडीकेटेड कोविड सेंटर जहा पर कोरोना पेशेंट भर्ती है वहां पर जनरेटर की सुविधा अवश्य होनी चाहिए ताकि आंधी तूफान से बिजली बाधित होती है तो इमरजेंसी में जनरेटर से विद्युत सप्लाई हो सके। ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जहा पर कोविड पेशेंट का इलाज हो रहा है वहां भी जनरेटर की सुविधा बहाल कर दी जाए ताकि इमरजेंसी में विद्युत की समस्या उत्पन्न न हो।उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्ट और वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा कराया। उन्होंने कहा कि बंगाल में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है अतः बंगाल से आने वाले सभी यात्रियों चाहे वह बस से आ रहे हो या ट्रेन से सभी की कोरोना टेस्ट स्टेशन या बस स्टैंड मे करवाना सुनिश्चित किया जाए। वीसी के तुरंत बाद जिलाधिकारी महोदय ने उपस्थित पदाधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने का निर्देश दिया। इस बैठक में जिलाधिकारी महोदय के साथ ASP, विकास आयुक्त,अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन, सिविल सर्जन एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

डीपीआरओ मोतिहारी